Dig Harcharan Singh Bhullar का एक नया केस खुल गया। उसमें करोड़ की और संपत्ति दिखाई गई और इसको पिछले महीने सस्पेंड भी किया गया था।

यह कोई पहला मौका नहीं है जब DIG भुल्लर पर कार्रवाई हुई है।
चंडीगढ़, बुधवार: पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर एक बार फिर चर्चा में हैं। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने उनके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस सिस्टम पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।जांच एजेंसियों को कैश, गोल्ड और शराब की बोतलें भी बरामद हुई थीं।

क्या है पूरा मामला न्यू केस का

सीबीआई ने बुधवार को दर्ज एफआईआर में कहा है कि हरचरण सिंह भुल्लर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की
धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) का उल्लंघन किया है।
इन धाराओं के तहत किसी सरकारी अधिकारी पर अवैध संपत्ति अर्जित करने या अनुचित लाभ लेने का आरोप साबित होने पर सख्त सजा का प्रावधान है।

बुधवार को चंडीगढ़ में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज की गई नई एफआईआर के अनुसार, भुल्लर, जो गिरफ्तारी के समय रोपड़ रेंज के डीआईजी थे, ने उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के तहत मामला दर्ज किया है।सीबीआई ने बताया कि यह मामला सिर्फ एक अधिकारी का नहीं, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में बड़ा कदम है।

अब आगे क्या होगा Dig Bhullar

अगर यह उन पर लगे आरोप पूरी तरह से साबित हो जाते हैं तो डीआईजी पुलर को 5 से 7 साल की सजा हो जाएगी। इसमें उम्र कैद भी हो सकती है। सारी संपत्ति जप्त कर ली जाएगी और परमानेंटली इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके परिवार में किसी दूसरे पर्सन को नौकरी नहीं मिलेगी।

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