10 January Lok Adalat चालान माफी और जुर्माने में छूट का सुनहरा मौका , जानिए पूरा नियम

देशभर में आम लोगों को त्वरित और सस्ती न्याय सुविधा देने के लिए 10 जनवरी को लोक अदालत (Lok Adalat) का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में खासतौर पर ट्रैफिक चालान, छोटे-मोटे विवाद और लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। जिन लोगों पर ट्रैफिक चालान बकाया है, उनके लिए यह एक बड़ा राहत भरा अवसर साबित हो सकता है।
Lok Adalat 10 जनवरी को लगेगी लोक अदालत, ट्रैफिक चालान से राहत का सुनहरा मौका
लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ मामलों का फैसला आपसी समझौते से होता है। न तो लंबी तारीखें होती हैं और न ही भारी-भरकम फीस। ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों में कई बार जुर्माने में छूट, ब्याज माफी या कम राशि में समझौता किया जाता है, जिससे आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है।
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अगर आपके वाहन पर ट्रैफिक चालान लंबित है या ई-चालान ऑनलाइन दिख रहा है, तो आप 10 जनवरी को लगने वाली लोक अदालत में अपना मामला रख सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित कोर्ट या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क करना होगा। कई राज्यों में ई-चालान से जुड़े मामले सीधे लोक अदालत में लिस्ट किए जाते हैं।
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लोक अदालत में दिया गया फैसला अंतिम होता है और उसके खिलाफ अपील नहीं की जाती। यही कारण है कि लोग बिना किसी कानूनी झंझट के अपने मामले का निपटारा कर लेते हैं। इसके साथ ही कोर्ट फीस भी नहीं लगती, जो इसे आम जनता के लिए और भी उपयोगी बनाती है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रैफिक चालान या कोई छोटा कानूनी विवाद जल्दी और शांति से सुलझ जाए, तो 10 जनवरी की लोक अदालत को नजरअंदाज न करें। यह मौका बार-बार नहीं मिलता।
