
पंजाब में अब सड़क पर धौंस जमाने वाली मॉडिफाइड गाड़ियों का दौर खत्म होने जा रहा है। सरकार ने गाड़ियों में किए जा रहे गैरकानूनी मॉडिफिकेशन, जैसे — बड़े टायर, ह्यूटर हॉर्न, दबंग साइलेंसर और ऊंची बॉडी किट्स — पर स्थायी प्रतिबंध (Permanent Ban) लगाने का फैसला किया है। अगर कोई भी आदमी अब कानून तोड़ता है, गाड़ी की मोडिफिकेशन करवाता है। गलत तरीके से बड़े टायर डालता है तो उसकी सजा हो सकती है और साथ में भारी जुर्माना भी।राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को आधिकारिक आदेश भेज दिए गए हैं, जिसके बाद अब किसी भी तरह की मॉडिफाइड गाड़ी सड़क पर दिखी तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब के कई शहरों — खासकर जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और पटियाला — में युवाओं के बीच मॉडिफाइड SUV और बुलेट बाइक दिखाना एक फैशन बन चुका था।
लोग अपनी गाड़ियों में
बड़े साइज के टायर
ट्रैक्टर जैसे ह्यूटर हॉर्न
ऊंची बॉडी किट
और तेज़ साइलेंसर
लगाकर खुलेआम सड़कों पर दौड़ाते थे। आम पब्लिक इसे बहुत ज्यादा परेशान भी होती थी। इसलिए यह फैसला लिया गया इससे न सिर्फ शोर प्रदूषण बढ़ रहा था, बल्कि कई बार सड़क हादसों का खतरा भी दोगुना हो गया था।
कोई भी वाहन मालिक गाड़ी में बिना RTO की अनुमति मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता।
गाड़ी का साइलेंसर, हॉर्न, या टायर अगर फैक्ट्री डिज़ाइन से अलग पाया गया, तो चालान के साथ वाहन जब्त किया जाएगा।
बड़े टायर और ऊंची बॉडी किट से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है, जो सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन है।थाने के SHO और ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर को रोजाना अपने इलाके में गाड़ियों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे 25 से लेकर ₹50000 तक का जमाना लगाया जाएगा।साथ में मोडिफाइड पार्ट्स को जप्त कर लिया जाएगा।बार-बार नियम तोड़ने वालों की RC (Registration Certificate) रद्द हो सकती है।तेज़ आवाज वाले साइलेंसर (खासकर बुलेट और थार में लगाए जाने वाले) को भी ban कर दिया गया है।
